मोहाली CBI कोर्ट ने 4 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में उद्योगपति समीर दुआ को 3 साल की सुनाई सजा

by Manu
मोहाली CBI कोर्ट

मोहाली, 5 जून 2026: पंजाब की मोहाली स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने करोड़ों रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में मंडी गोबिंदगढ़ स्थित मैसर्स जीडी इस्पात उद्योग के पार्टनर समीर दुआ को दोषी करार देते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उन पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सीबीआई के अनुसार, आरोपी ने इंडियन ओवरसीज बैंक की मंडी गोबिंदगढ़ शाखा से धोखाधड़ी करके 4 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट हासिल की थी। जांच में पता चला कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश रचकर बैंक में झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेज जमा किए थे। इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उन्हें 4 करोड़ रुपये की लिमिट मंजूर कराई गई, जिससे बैंक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ।

मामले की जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने समीर दुआ को दोषी ठहराया। मामले में फर्म के दूसरे पार्टनर दलीप दुआ भी आरोपी थे, लेकिन उनकी मौत हो चुकी है। इसलिए उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही को समाप्त कर दिया है।

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