चंडीगढ़, 28 अक्टूबर 2025: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने तरनतारन जिले के खडूर साहिब विधानसभा क्षेत्र से विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी चार साल की सजा पर फिलहाल कोई रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को तय हो गई है।
लालपुरा के वकील ने कोर्ट में जमकर दलीलें दीं। उन्होंने कहा कि अगर सजा पर तुरंत स्टे नहीं मिला, तो विधायक की सीट खुद-ब-खुद खत्म हो जाएगी, जिसके बाद खडूर साहिब में दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे। लेकिन जज ने उनकी बात को सिरे से खारिज करते हुए तीखा सवाल दागा जब अभी तक कोई रद्द करने की कार्रवाई ही शुरू नहीं हुई, तो इतनी जल्दी का क्या मतलब? कोर्ट का यह रुख साफ बता रहा है कि मामला गंभीर है और जल्दबाजी बर्दाश्त नहीं होगी।
ये भी देखे: हाईकोर्ट ने डीजीपी समेत 4 अफसरों पर मॉडिफाइड वाहनों पर सख्ती न करने पर लगाया 2 लाख का फाइन