गुरुग्राम, 08 नवंबर 2026: गुरुग्राम में प्रशासन ने दिवाली के मद्देनजर ग्रैप-3 के सख्त नियमों में दो घंटे की स्पेशल ढील दी है। इसके तहत दिवाली की रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी। निर्धारित समय समाप्त होने के बाद अगले आदेश तक पूरे शहर में पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।
बढ़ते वायु प्रदूषण और गिरते एयर क्वालिटी इंडेक्स के कारण जिले में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू है। इसके तहत निर्माण कार्यों और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक है।
त्योहार की खुशियों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह सीमित राहत दी है। हालांकि आदेश में स्पष्ट किया गया है कि फिलहाल किसी भी तरह के पटाखों की बिक्री पर रोक है। लेकिन रोक से पहले जिन्होंने केवल पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन पटाखे खरीद रखे हैं वे इनका उपयोग तय समय के दौरान कर सकते हैं। जबकि पारंपरिक और तेज आवाज के साथ प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
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