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नई दिल्ली, 18 सितंबर : आपराधिक मामलों में आरोपियों की संपत्ति समेत अन्य संपत्तियों को एक अक्तूबर तक ध्वस्त नहीं करने का निर्देश आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कहा कि ध्वस्तीकरण हमारे संविधान के मूल्यों के विरुद्ध है। गौर हो कि यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि भाजपा शासित राज्यों में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई चर्चा में रही। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश सार्वजनिक सडक़ों, फुटपाथों आदि पर बने अनधिकृत ढांचों पर लागू नहीं होगा। शीर्ष अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें आरोप लगाया गया था कि कई राज्यों में आपराधिक मामलों में आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है।