नई दिल्ली, 01 मई 2026: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी दस्तावेज और मानहानि से जुड़े मामले में पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दी है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मामले की जांच प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिलहाल खेड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है।
पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा पर आरोप लगाया था कि उनके पास कई पासपोर्ट हैं और विदेशों में अघोषित संपत्तियां हैं। इन आरोपों के बाद रिनिकी भुइयां शर्मा ने पवन खेड़ा और अन्य के खिलाफ गुवाहाटी क्राइम ब्रांच थाने में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया था।
गौरतलब है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल को पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद खेड़ा ने उच्च न्यायालय के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
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