चंडीगढ़, 01 मई 2026: हरियाणा सरकार प्रदेश में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर सुधार करने जा रही है। सरकार एक नया ‘ओम्निबस बिल’ लाने की तैयारी कर रही है। जिसके तहत विभिन्न विभागों के जटिल और बिखरे हुए नियमों को एक ही कानून में सरल रूप से शामिल किया जाएगा।
इस बिल का मुख्य उद्देश्य है कि उद्योग लगाने या नया बिजनेस शुरू करने में लोगों को कम से कम दिक्कत हो, कागजी कार्रवाई कम हो और मंजूरियां जल्दी मिल सकें।
कई मामलों में लंबी अनुमति प्रक्रिया को कम किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि अधिकांश मंजूरियां 30 दिन के अंदर दी जाएं। सभी मंजूरियां एक ही प्लेटफॉर्म (सिंगल विंडो सिस्टम) से ऑनलाइन मिल सकेंगी। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम को मजबूत किया जाएगा।
इसके अलावा, राज्य के करीब 70 प्रतिशत क्षेत्र में अब Change of Land Use (CLU) की अनुमति लेने की जरूरत नहीं रहेगी। बाकी बचे क्षेत्रों में भी CLU को ऑटोमैटिक अप्रूवल देने की तैयारी चल रही है।
मकान और फैक्ट्री के कब्जा प्रमाण पत्र (Occupancy Certificate) के लिए कई विभागों से अलग-अलग NOC लेने की प्रथा भी खत्म की जाएगी। इससे उद्यमियों का समय और पैसा दोनों बचेगा।
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