चंडीगढ़, 10 अप्रैल 2026: पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
कोर्ट ने कहा कि फिलहाल जमानत देना उचित नहीं है। बेंच ने माना कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जमानत से इनकार करना सही था, क्योंकि मामले में अभी कुछ अहम गवाहों से पूछताछ बाकी है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने से पहले जमानत देने से केस पर असर पड़ सकता है। इसलिए इस स्तर पर राहत नहीं दी जा सकती।
बेंच ने कहा कि अगर अगले दो महीने के अंदर ट्रायल शुरू नहीं होता है, तो भुल्लर दोबारा जमानत के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं।
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