प्रतापगढ़, 13 सितंबर 2025: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने राजा भैया के पूर्व जन संपर्क अधिकारी (पीआरओ) राजू यादव उर्फ राजीव यादव समेत दो आरोपियों की अवैध रूप से अर्जित 87 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है।
अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) संजय राय ने शनिवार को बताया कि मानिकपुर थाने में दर्ज मुकदमे में गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत राजू यादव द्वारा अपराधिक गतिविधियों और गैरकानूनी स्रोतों से कमाए गए 82 लाख रुपये की संपत्ति को शुक्रवार को कुर्क करने का आदेश दिया गया।
इसी कड़ी में, जिलाधिकारी ने कोतवाली कुंडा थाने के मुकदमे में गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत आरोपी शेखर उर्फ राज प्रताप सिंह की 5 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति भी कुर्क करने का आदेश दिया है। शेखर के खिलाफ कुल दो आपराधिक मामले दर्ज हैं।
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