CM मान की पत्नी गुरप्रीत कौर के मानहानि केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, रिटायर्ड जज पर अंतरिम रोक हटाई

by Manu
सीएम मान की पत्नी

चंडीगढ़, 26 सितंबर 2026: सीएम भगवंत मान की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर द्वारा कोर्ट में दाखिल किए गए मानहानि केस में बड़ा फैसला आया है। चंडीगढ़ जिला अदालत ने गुरप्रीत कौर की मानहानि के मुकदमे में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज एवं पंजाब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष रणजीत सिंह के खिलाफ 8 सितंबर को दिए गए एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा आदेशों को रद्द कर दिया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट कहा कि याचिकाकर्ता ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया। भ्रामक बयान दिए थे। ऑर्डर 39 नियम 4 सीपीसी के तहत अस्थायी आदेशों को रद्द किया जाता है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज रणजीत सिंह ने आरोप लगाए थे कि रेप केस दबाने के बदले गुरप्रीत कौर ने 5 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी।

रिटायर्ड जज रणजीत सिंह ने कहा कि गुरप्रीत कौर ने कोर्ट को यह नहीं बताया कि रिश्वत से जुड़े आरोप हाईकोर्ट में पहले से विचाराधीन मामले में दर्ज हैं। हाईकोर्ट ने अपने 20 जुलाई 2026 के आदेश में स्पष्ट लिखा था कि मुख्यमंत्री की पत्नी पर 4-5 करोड़ रुपये मांगने के आरोप सिर्फ याचिकाकर्ताओं के बयानों में नहीं बल्कि प्रतिवादी नंबर-6 की अपनी याचिका में भी दर्ज हैं। इसलिए यह सार्वजनिक अदालती रिकॉर्ड पर आधारित था न कि मनगढ़ंत।

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