चंडीगढ़ कोर्ट ने सीएम मान की पत्नी के खिलाफ मानहानिकारक पोस्ट पर लगाई रोक

by Manu
सीएम मान की पत्नी

चंडीगढ़, 09 सितंबर 2026: चंडीगढ़ कोर्ट ने पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर के खिलाफ बिना पुष्टि वाली या मानहानिकारक पोस्ट करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया कपूरथला के भुलत्थ से कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रणजीत सिंह को अगले आदेश तक सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से ऐसी सामग्री फैलाने से रोक दिया है।

मुख्यमंत्री की पत्नी ने तीनों के खिलाफ आठ सितंबर को चंडीगढ़ कोर्ट में मानहानि की याचिका दायर की थी। बुधवार को इसी मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

यह पूरा मामला हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रणजीत सिंह के आरोपों से जुड़ा है। इसमें उन्होंने दावा किया था कि डॉ. गुरप्रीत कौर ने एक रेप केस जिसमें गुर चहल को मुख्य आरोपी बताया गया को दबाने और एक कारोबारी के खिलाफ मामला रद्द कराने के लिए कथित तौर पर पांच करोड़ रुपये की मांग की थी।

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