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नई दिल्ली, 12 अगस्त : सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर राजमार्ग को आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए सोमवार को पंजाब और हरियाणा के पुलिस प्रमुखों को पड़ोसी पटियाला और अंबाला जिलों के एसएसपी और उपायुक्तों के साथ एक सप्ताह के भीतर बैठक करने का निर्देश दिया। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने उनसे एम्बुलेंस, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, छात्रों, आवश्यक सेवाओं और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों के लिए कम से कम एक लेन खोलने की संभावना तलाशने को कहा। न्यायालय ने पंजाब सरकार को शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों को सडक़ से ट्रैक्टर हटाने के लिए राजी करने को कहा। न्यायालय ने कहा कि राजमार्ग वाहन पार्किंग के लिए नहीं हैं।