चंडीगढ़, 5 जून 2026: हरियाणा सरकार ने निवेशकों, उद्योगपतियों और आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए चेंज ऑफ लैंड यूज (CLU) की प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया है।
अब भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति के लिए 19 दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं रहेगी। केवल 3 दस्तावेजों के आधार पर आवेदन किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि इससे मंजूरी प्रक्रिया तेज होगी, लालफीताशाही कम होगी और निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव केके पाठक समेत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि रेगुलेटरी रिफॉर्म को तेजी से लागू किया जाए। सरकार का लक्ष्य मंजूरियों में लगने वाला समय कम करना और राज्य में कारोबार करना आसान बनाना है।
इस फैसले के बाद प्रदेश के करीब 70 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में अब CLU की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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