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चंडीगढ़, 16 मई 2026: समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को तत्कालीन जिलाधिकारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रामपुर की अदालत ने दो साल की कैद की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने आजम खान पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भोट थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। आरोप था कि चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने तत्कालीन डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
शनिवार को लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया।
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