खरड़, 15 मई 2026: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खरड़ नगर काउंसिल चुनाव पर रोक लगा दी है। यह आदेश 15 मई को उस समय आया जब विभिन्न प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के लिए एसडीएम कम चुनाव अधिकारी के कार्यालय में पहुंचे हुए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने तुरंत नामांकन प्रक्रिया रोक दी।
रोक लगाने का कारण खरड़ शहर से सटे छह गांवों – त्रिपड़ी, दाऊ माजरा, भुखड़ी, तोले माजरा, पीर सोहाना और रडियाला के निवासियों द्वारा दायर याचिका है। पंजाब सरकार ने इन गांवों को नगर काउंसिल की सीमा में शामिल कर लिया था, जिसके बाद इनकी पंचायतें भंग हो गई थीं।
हालांकि चुनाव अधिसूचना में इन गांवों की नई वार्डबंदी नहीं की गई थी। इस वजह से गांवों के निवासियों को नगर काउंसिल चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं मिल पा रहा था।
ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर कहा कि उनके पास न तो सरपंच है और न ही पार्षद। इससे उनके काम-काज प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें मतदान के संवैधानिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है।
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