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चंडीगढ़, 12 जून 2026: केंद्र सरकार ने डीजल की रिटेल बिक्री पर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब आम ग्राहक एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल ही खरीद सकेगा। खरीदे गए डीजल को दोबारा बेचने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
सरकार ने फैक्टरियों और अन्य व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं को रिटेल पंपों से डीजल बेचने पर रोक लगा दी है। अब इन्हें केवल बल्क सेल पॉइंट्स से ही ईंधन खरीदना होगा।
केंद्र सरकार ने इस संबंध में 11 जून 2026 को आदेश जारी किया है।
सरकार ने यह कदम देश के कुछ हिस्सों में रिटेल पंपों पर अचानक बढ़ी असामान्य डीजल बिक्री को देखते हुए उठाया है। यह पाबंदी शुरुआती तौर पर 90 दिनों के लिए लागू रहेगी।
सरकार का कहा है कि इन नए नियमों से आम उपभोक्ताओं को ईंधन की कोई किल्लत नहीं होगी।
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