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नई दिल्ली, 11 सितंबर : दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी पर बरसते हुए शहर भर में आवारा कुत्तों तथा बंदरों को काबू करने व कचरे का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि एमसीडी अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रही है। पूरा शहर कूड़े से भरा है। अगर एमसीडी पूरे शहर को कूड़े से भरने दे तो क्या करें? यदि आप जानवरों को खाना खिलाना बंद कर देंगे तो वे आना बंद कर देंगे। अदालत ने आवारा कुत्तों व बंदरों की बढ़ती संख्या का कारण एमसीडी अधिकारियों द्वारा कचरे का निपटान न करना बताया है।