नई दिल्ली, 02 मई 2026: सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती के दौरान काउंटिंग सेंटर्स पर केंद्रीय और पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस (TMC) की आपत्ति को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि चुनाव आयोग को कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। यह चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है। हमें उन पर भरोसा करना चाहिए।
TMC की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें चुनाव आयोग से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है।
इससे पहले TMC ने कलकत्ता हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने भी TMC की आपत्ति खारिज कर दी थी और कहा था कि काउंटिंग स्टाफ की नियुक्ति चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसमें कोई अवैधता नहीं है।
पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में चुनाव हुए थे। मतगणना 4 मई को होगी।
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