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नई दिल्ली, 13 अगस्त : मुंबई की एक अदालत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में क्लोजर रिपोर्ट का निपटारा करते हुए मामले की और जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने इस बात की जांच नहीं की है कि नौसेना के विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए किरीट सोमैया द्वारा इक_ा किए गए धन का क्या किया गया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एस.पी शिंदे ने पिछले सप्ताह जारी एक आदेश में पुलिस को निर्देश दिया था कि मामले में आगे और जांच की जाए तथा फिर रिपोर्ट जमा की जाए।