चंडीगढ़, 11 मई 2026: केंद्र सरकार ने 2025 में पारित ‘वीबी-जी राम जी कानून’ को लागू करने की घोषणा कर दी है। इस कानून के प्रावधान 1 जुलाई 2026 से पूरे देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएंगे।
इस कानून के तहत अब हर पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल मजदूरी वाले रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी। पहले मनरेगा के तहत यह सीमा 100 दिन थी।
यदि काम की मांग करने के 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो संबंधित श्रमिक बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के अंदर करना अनिवार्य होगा।
भुगतान सीधे बैंक या डाकघर खाते में DBT के माध्यम से किया जाएगा। यदि मजदूरी में देरी हुई तो श्रमिक को बकाया मजदूरी पर प्रति दिन 0.05 प्रतिशत मुआवजे का प्रावधान भी किया गया है।
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