डेरा प्रमुख बाबा धनवंत सिंह की 10 साल की सजा बरकरार, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जेल भेजा

by Manu
Punjab-Haryana High Court

चंडीगढ़, 11 अगस्त 2026: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने करीब 26 साल पुराने रेप के मामले में निचली अदालत से दोषी ठहराए गए डेरा प्रमुख बाबा धनवंत सिंह की 10 साल की कठोर कैद की सजा को बरकरार रखा है। इसके साथ ही पीड़िता को 6 लाख रुपये मुआवजा देने के भी आदेश दिए।

कोर्ट ने कहा कि पीड़िता को आरोपी के हाथों यौन शोषण का सदमा झेलना पड़ा। इसके बाद उसे लंबे समय तक न्याय की तलाश करनी पड़ी। इसी को ध्यान में रखते हुए अदालत पीड़िता को 6 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश देती है।

अनुयायी की बेटी से रेप का दोषी ठहराए जाने पर डेरा प्रमुख को साल 2005 में सजा हुई थी। इसके कुछ ही दिन बाद डेरा प्रमुख ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और जमानत ले ली। तब से बाबा धनवंत सिंह जेल से बाहर था और अपने डेरे में प्रवचन कर रहा था। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अब उसे दोबारा जेल में डाल दिया गया है।

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