पटना, 12 जून 2026: सिविल कोर्ट में खान सर के बॉडी गार्ड्स और ज्ञान बिंदु के रौशन आनंद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अनुराग वर्मा की अदालत ने खान के दोनों बॉडी गार्ड्स की जमानत याचिका खारिज कर दी।
इससे पहले खान सर के वकील की तबियत खराब होने का हवाला देकर सुनवाई टालने की कोशिश की गई थी।
कोर्ट में गार्ड्स के वकील ने दलील दी कि दोनों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने साफ कहा कि आप दोनों ने फायरिंग की थी, इसलिए जमानत याचिका खारिज की जाती है।
वहीं, रौशन आनंद की जमानत याचिका जिला जज के यहां दायर की गई थी, जो बाद में ADJ-33 कोर्ट में ट्रांसफर हो गई। आज इस मामले की सुनवाई के दौरान विपक्ष के वकील ने बहस नहीं की और टाइम पीटिशन देकर समय मांग लिया। रौशन आनंद की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी।
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