खान सर को बड़ी राहत, पटना सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

by Manu
खान सर सरेंडर

पटना, 9 जून 2026: खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जिला जज की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के बाद उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी भी मांगी है।

अदालत ने कहा कि अगले आदेश या अगली सुनवाई तक खान सर के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाए।

एक दिन पहले खान सर के वकील अरविंद कुमार मौर्य ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

खान सर पर आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट का रुख किया था।

ये भी देखे: खान सर नहीं करेंगे सरेंडर, वकील बोले – FIR गलत, सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे

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