नई दिल्ली, 5 अक्तूबर : मंदिर में लड्डू में पशु चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा क पांच सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है ताकि इस मामले की बारीकी से जांच हो सके। जानकारी के अनुसार कोर्ट ने साफ किया कि अदालत को राजनीतिक युद्ध के मैदान के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त जांच दल उस एसआईटी का स्थान लेगा जिसका गठन आंध्र प्रदेश सरकार ने 26 सितंबर को किया था। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि एसआईटी में सीबीआई और आंध्र प्रदेश पुलिस के दो-दो अधिकारियों के अलावा एफएसएसएआई (भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) का एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से यह निर्णय लेने में सहायता करने को कहा था कि क्या राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी की जांच जारी रहनी चाहिए या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए। इसलिए अब एसआईटी का गठन किया गया है।
प्रसाद में चर्बी के मामले को लेकर एसआई की गठित
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