Haryana: दयालु योजना में दावा दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर 6 महीने करने की तैयारी

by Manu
दयालु योजना

चंडीगढ़, 20 जून 2026: हरियाणा सरकार दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) के तहत पात्र परिवारों को बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार योजना में दावा दाखिल करने की मौजूदा समयसीमा 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने करने की तैयारी कर रही है।

इस प्रस्ताव पर 22 जून को कैबिनेट बैठक में मुहर लगने की संभावना है। वर्तमान में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या दुर्घटना से स्थायी दिव्यांगता होने पर तीन महीने के अंदर दावा करना अनिवार्य है। समयसीमा बीत जाने पर कई परिवार लाभ से वंचित रह जाते हैं। सरकार का मानना है कि शोक, दस्तावेज जुटाने और अन्य प्रशासनिक कारणों से कई जरूरतमंद परिवार तय समय में आवेदन नहीं कर पाते।

सरकार इस संशोधन को पुराने मामलों पर भी लागू करने पर विचार कर रही है। इससे वे परिवार भी योजना का लाभ ले सकेंगे जिनके दावे केवल समयसीमा खत्म होने के कारण अटके पड़े हैं।

प्रस्ताव के अनुसार विलंबित दावों के निपटारे के लिए अलग व्यवस्था बनाई जाएगी। 6 से 7 महीने की देरी वाले मामलों पर सीईओ स्तर पर फैसला होगा। 7 से 9 महीने की देरी वाले मामलों में अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) की मंजूरी ली जाएगी। 9 से 12 महीने तक की देरी वाले मामलों का अंतिम फैसला वित्त मंत्री स्तर पर होगा।

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