पंजाब का ईजी रजिस्ट्री सिस्टम: 6 लाख से अधिक संपत्ति दस्तावेज़ों का डिजिटल पंजीकरण, 48 घंटे में होगा सत्यापन

by Manu

पंजाब में संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने ‘ईजी रजिस्ट्री सिस्टम’ लागू किया है। इस डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करना, ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार करना और नागरिकों को अधिक सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध कराना है।

राज्य सरकार के अनुसार, इस प्रणाली के लागू होने के बाद संपत्ति रजिस्ट्रेशन से जुड़ी कई प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया गया है, जिससे लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम हुई है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2025 से अब तक ईजी रजिस्ट्री सिस्टम के माध्यम से 6 लाख से अधिक दस्तावेज़ों का पंजीकरण किया जा चुका है। सरकार का कहना है कि हर महीने रजिस्ट्री की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिससे डिजिटल प्रणाली के उपयोग में बढ़ोतरी दिखाई देती है।

नई व्यवस्था के तहत नागरिक ऑनलाइन आवेदन करने के साथ-साथ अपने आवेदन की स्थिति व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं।

ईजी रजिस्ट्री सिस्टम के अंतर्गत नागरिक घर बैठे या सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सरकार के अनुसार, डीड तैयार कराने की सुविधा लगभग 500 रुपये के शुल्क पर उपलब्ध है।

आवेदन के दौरान आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्वामित्व संबंधी दस्तावेज़ (जैसे खसरा-खतौनी) तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड किए जाते हैं। निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद संबंधित अधिकारी दस्तावेज़ों का सत्यापन करते हैं।

सरकार का कहना है कि सत्यापन की प्रक्रिया सामान्यतः 48 घंटे के भीतर पूरी की जाती है, जिसके बाद रजिस्ट्री के लिए समय निर्धारित किया जाता है।

नई व्यवस्था के तहत नागरिक अपने जिले के किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में संपत्ति का पंजीकरण करा सकते हैं। यदि किसी दस्तावेज़ पर कोई आपत्ति होती है, तो संबंधित सब-रजिस्ट्रार 48 घंटे के भीतर उसे दर्ज कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर उच्च अधिकारी भी उसकी समीक्षा कर सकते हैं।

सरकार के अनुसार, इस प्रक्रिया से निर्णय लेने की प्रणाली अधिक व्यवस्थित और समयबद्ध बनाने का प्रयास किया गया है।

ईजी रजिस्ट्री सिस्टम के लिए नागरिक पंजाब सरकार के ई-सर्विस पोर्टल eservices.punjab.gov.in या निकटतम सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्वामित्व संबंधी दस्तावेज़, खसरा-खतौनी तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होते हैं। ऑनलाइन शुल्क जमा करने के बाद दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाता है और रजिस्ट्री के लिए समय निर्धारित किया जाता है। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए नागरिक पंजाब सरकार की हेल्पलाइन 1076 पर संपर्क कर सकते हैं।

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