पटना, 25 जून 2026: पटना नगर निगम क्षेत्र में प्रॉपर्टी टैक्स के आकलन के लिए वार्षिक किराया मूल्य (ARV) में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। यह वृद्धि 30 साल बाद की गई है। वर्ष 1995 के बाद पहली बार ARV में बदलाव हुआ है। नई दरें बुधवार से ही लागू हो गई हैं।
अब अगर किसी की सालाना संपत्ति कर एक हजार रुपये है तो उसे 1150 रुपये देने होंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद पटना नगर निगम ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया।
बिहार नगर पालिका अधिनियम-2007 की धारा 127 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में हर पांच साल में होल्डिंग और प्रॉपर्टी टैक्स में न्यूनतम 15 प्रतिशत की वृद्धि करना अनिवार्य है। विभिन्न श्रेणियों की होल्डिंग्स के लिए प्रति वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र का किराया हर पांच वर्ष में बढ़ाया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि सशक्त स्थायी समिति और निगम पार्षदों ने वर्ष 2021 में ही 15 प्रतिशत बढ़ोतरी को अपनी सहमति दे दी थी। लंबे समय से लंबित इस प्रक्रिया को अब अंतिम रूप दे दिया गया है।
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