मदुरै, 10 जुलाई 2026: सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) सरकार को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शुक्रवार को करूर रैली में हुई भगदड़ में मारे गए 41 लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने के तमिलनाडु सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
जस्टिस सी.वी. कार्तिकेयन और जस्टिस आर. शक्तिवेल की बेंच ने कहा कि इस स्तर पर सरकार के नीतिगत फैसले में दखल नहीं दिया जा सकता।
हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये नियुक्तियां पूरी तरह अस्थायी होंगी और मामले के अंतिम फैसले पर निर्भर करेंगी।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि नियुक्तियां याचिकाओं पर आने वाले अंतिम आदेशों के अधीन रहेंगी। साथ ही लाभार्थियों को पहला महीना का वेतन मिलने से पहले इस मामले की याचिकाओं पर सुनवाई हो। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।
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