मंडी, 30 अक्टूबर 2025: नशा तस्करी के बड़े केस में मंडी की विशेष अदालत-1 ने फैसला सुनाया है। कुल्लू जिले के एक व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है। उसे 17 साल का कठोर कारावास मिला है।
दोषी पर 1 लाख 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर 2 साल की अतिरिक्त साधारण कैद होगी। जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया की मामला 26 मई 2019 का है।
जोगिंदरनगर पुलिस टीम राष्ट्रीय राजमार्ग-154 पर गालू के पास गश्त कर रही थी। रात सवा 8 बजे एक कार रोकी। कार में तूले सिंह सवार था। गांव बनाल तहसील बंजार कुल्लू का रहने वाला था। वह पूछताछ में घबरा गया और संतोषजनक जवाब न दिए। संदिग्ध हरकत देखी।
पुलिस ने कार की तलाशी ली। 6 किलो 324 ग्राम चरस बरामद हुई। 413 ग्राम अफीम भी मिली। मादक पदार्थ जब्त किया। तूले सिंह को गिरफ्तार कर लिया।
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