हिमाचल हाईकोर्ट ने नारकंडा में सीवरेज प्लांट के ओवरफ्लो पर लिया सख्त संज्ञान, सरकार को नोटिस

by Manu
हिमाचल हाईकोर्ट

शिमला, 23 अगस्त 2025: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नारकंडा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के ओवरफ्लो होने की गंभीर समस्या पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने स्थानीय लोगों की शिकायत को जनहित याचिका में तब्दील करते हुए राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि वह घटनास्थल का दौरा कर वर्तमान स्थिति का जायजा ले और इस पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। इस रिपोर्ट के आधार पर ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय होगी।

यह कार्रवाई शिमला जिले की कुमारसैन तहसील के निहारी और क्रालटी गांवों के निवासियों की शिकायत पर की गई। ग्रामीणों ने बताया कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के ओवरफ्लो होने से इलाके में गंदगी और तीखी दुर्गंध फैल रही है, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। उन्होंने इस समस्या के लिए संबंधित अधिकारियों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इससे भारी परेशानी हो रही है।

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