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कोलकाता, 4 सितंबर : पश्चिम बंगाल विधानसभा ने विपक्ष के पूर्ण समर्थन के साथ राज्य का बलात्कार रोधी विधेयक सर्वसम्मति से मंगलवार को पारित कर दिया। बहरहाल, सदन ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन स्वीकार नहीं किए। विधेयक के मसौदे में बलात्कार पीडि़ता की मौत होने या उसके स्थायी रूप से अचेत अवस्था में चले जाने की सूरत में ऐसे दोषियों के लिए मृत्युदंड के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्ताव किया गया है कि दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी जाए, और उन्हें पेरोल की सुविधा न दी जाए।