3
चंडीगढ़, 29 मई 2026: सुप्रीम कोर्ट ने POCSO एक्ट से जुड़े एक मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को बरकरार रखा है।
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी की याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें स्वामी जी को गिरफ्तारी से पहले जमानत दी गई थी।
ये भी देखे: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का सीएम योगी पर हमला, कहा – ‘कालनेमि कौन है?..’