चंडीगढ़, 11 फ़रवरी 2026: हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचरों के मानदेय में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। यह वृद्धि महंगाई भत्ते (डीए) के आधार पर की गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 1 जनवरी 2025 से 2 प्रतिशत और 1 जुलाई 2025 से 3 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि लागू होगी।
वित्त विभाग से 10 फरवरी 2026 को प्राप्त सहमति के बाद यह फैसला प्रभावी किया गया है। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रधानों को निर्देश दिए हैं कि इस बढ़ोतरी को तुरंत लागू किया जाए और गेस्ट टीचरों के वेतन में संशोधित राशि शामिल की जाए।
इसके अलावा हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित कुछ अतिरिक्त लाभ भी गेस्ट टीचरों को दिए जाएंगे। हालांकि विभाग ने साफ किया है कि जिन शिक्षकों को पहले ही ये लाभ मिल चुके हैं उन्हें दोबारा इसका फायदा नहीं दिया जाएगा। इससे दोहरी लाभ की स्थिति से बचा जा सकेगा।
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