अब पासपोर्ट में आसानी से जोड़ सकेंगे जीवनसाथी का नाम, नहीं देना होगा विवाह प्रमाणपत्र

by Manu
पासपोर्ट में आसानी से जोड़ सकेंगे जीवनसाथी का नाम

How to Add Spouse Name in Passport: पासपोर्ट बदलवाना हमेशा से मुश्किल से भरा होता है। अभी तक लोगों को अपने जीवनसाथी का नाम आवेदन में जोड़ने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था और पंजीकरण भी कराना पड़ता था। जिसके कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने इन नियमों में बदलाव कर दिया है। अब आप विवाह प्रमाणपत्र के बिना भी अपने जीवनसाथी का नाम अपने पासपोर्ट में जोड़ सकते हैं।

विवाह प्रमाण पत्र की अब जरूरत नहीं

अभी तक, पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जोड़ने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। इसके लिए विवाह प्रमाण पत्र देना भी अनिवार्य था। लेकिन अब नियमों में बदलाव के साथ आप विवाह प्रमाण पत्र के बिना भी अपने जीवनसाथी का नाम अपने पासपोर्ट में जोड़ सकेंगे। इसके लिए आपको बस अपनी एक फोटो साझा करनी होगी और उस पर दोनों के हस्ताक्षर लेने होंगे। इस प्रकार, स्व-प्रमाणित विवाह फोटोग्राफ को एक दस्तावेज माना जाएगा और इसके आधार पर जीवनसाथी का नाम पासपोर्ट में जोड़ा जाएगा।

विदेश मंत्रालय ने दिया ये विकल्प

इसके लिए विदेश मंत्रालय द्वारा अनुलग्नक-जे का विकल्प दिया है। जिसमें आप अपनी शादी की फोटो या आप दोनों की कोई अन्य संयुक्त फोटो अपलोड कर सकते हैं। इसे प्रमाण पत्र माना जाएगा। आमतौर पर विवाह पंजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है और लोग इससे बचने के लिए इसे वर्षों तक लंबित रखते हैं। फिर जब भी नौकरी में तबादला या पासपोर्ट आदि की जरूरत पड़ती है तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जोड़ने की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर दिया है।

विदेश मंत्रालय ने विकल्प के रूप में संयुक्त फोटो घोषणा की सुविधा प्रदान की है। इसके तहत पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों को अपना नाम बताना होगा। इसके बाद आपको अपने जीवनसाथी का नाम दर्ज करना होगा। इसके बाद अनुलग्नक जे पर एक संयुक्त फोटो अपलोड करनी होगी तथा उस पर दोनों को हस्ताक्षर करने होंगे।

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