पटियाला जिले में चाइना डोर को बेचने, भंडार और प्रयोग करने पर मुकम्मल पाबंदी
पटियाला, 11 जनवरी : अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट पटियाला ईशा सिंगल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पटियाला अंदर सिंथेटिक/ प्लास्टिक/ नुकसान दायक पदार्थ की बनी डोर (चाइना डोर) को बेचने, चाइना डोर की खरीद और प्रयोग पर और दुकानों/ स्टोरों/ घरों आदि में चाइना डोर स्टोर करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी के आदेश जारी किये हैं। यह आदेश 9 जुलाई 2025 तक जारी रहेंगे।
श्री काली देवी मंदिर काम्प्लैक्स और आस-पास के 200 मीटर क्षेत्र को नौ ड्रोन जोन घोषित किया
अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ईशा सिंगल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते श्री काली देवी मंदिर काम्प्लैक्स, पटियाला में सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए श्री काली देवी मंदिर काम्प्लैक्स, पटियाला और इसके आस-पास लगते 200 मीटर क्षेत्र को नौ ड्रोन जोन घोषित किया है। यह आदेश 8 मार्च 2025 तक लागू रहेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
अन अधिकारित स्थानों पर मुर्दा पशु फेंकने पर पाबंदी के आदेश जारी
अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ईशा सिंगल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते जिला पटियाला की हदूद अंदर नगर निगम/ नगर कौंसिलों/ नगर पंचायतों/ पंचायतों की तरफ से हड्डा रोड़ी के लिए निर्धारित किये स्थान के अलावा अन अधिकारित स्थानों पर मुर्दा पशु/ जानवर को फेंकने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं और यह भी आदेश जारी किए गए हैं कि मुर्दा पशु को सरकार की तरफ से निर्धारित स्थान (हड्डा रोड़ी) पर ही फेंका जाए। यह आदेश 8 मार्च 2025 तक लागू रहेंगे।
अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट की तरफ से हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण पाबंदी के आदेश जारी
अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट पटियाला ईशा सिंगल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पटियाला अंदर अमन और कानून की स्थिति को मुख्य रखते हुए हथियारों के जनतक प्रदर्शन पर पूर्ण पाबंदी लगाई है और यह पाबंदी सोशल मीडिया पर भी लागू रहेगी। इसके अलावा विवाह शादियां/ समागमों अन्य समारोहों में हथियारों या हिंसा की बढ़ाई करने वाले गीतों पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। जनतक भीड़ों, धार्मिक स्थानों, विवाह पार्टियां या अन्य समागमों में भी हथियार ले जाने और प्रदर्शन करने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी और किसी भी भाईचारे विरुद्ध नफरत भरा भाषण देने पर भी पाबंदी लागू होगी। यह आदेश 8 मार्च 2025 तक लागू रहेंगे।