नई दिल्ली, 16 अक्तूबर : सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के दोषी पाए गए अधिकारियों पर मुकद्दमा नहीं चलाने पर बुधवार को हरियाणा सरकार को फटकार लगाई। साथ ही राज्य के मुख्य सचिवों को 23 अक्तूबर को पेश होने और स्पष्टीकरण देने को कहा। वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्त है। शीर्ष अदालत ने हरियाणा सरकार को पिछले आदेश का पालन नहीं करने पर फटकार लगाई साथ ही चेतावनी दी कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो वह हरियाणा के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज करेगी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रहने पर हरियाणा और पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह सख्त नजर आ रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को लगाई फटकार
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