दिल्ली, 15 जनवरी 2026: सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के खिलाफ FIR पर रोक लगा दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने IPAC ऑफिस पर ED की रेड को लेकर दर्ज कराई गई FIR पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने इस मामले में बंगाल सरकार को कहा कि वह केंद्रीय जांच एजेंसी के कामकाज में दखल नहीं दे सकती।
कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान CCTV फुटेज, दस्तावेज और अन्य सभी सबूतों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। साथ ही ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस (TMC) और राज्य पुलिस को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने ममता सरकार से दो हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ED के आरोप गंभीर हैं और जांच एजेंसी के काम में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अगली सुनवाई अब 3 फरवरी 2026 को होगी।
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