चंडीगढ़, 17 अप्रैल 2026: पंजाब कैबिनेट की बैठक में आज 6 जिलों के रिजर्वेशन रोस्टर में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। इन जिलों में मोहाली, पटियाला, फाजिल्का, फिरोजपुर, मलेरकोटला और संगरूर शामिल हैं। यह बदलाव उन जिलों की सीमाओं में हाल के वर्षों में हुए संशोधन के कारण किया गया है।
कैबिनेट ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में सतलुज और घग्गर नदी के साथ लगती जमीन पर किसानों को डिसिल्टिंग (कीचड़ हटाने) की भी अनुमति दे दी है। बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी।
चीमा ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू करने के सवाल पर कहा, “जो भी आरोपी है, उसे सजा मिलेगी।” राघव चड्ढा के सवाल पर उन्होंने कहा, “जो पीठ दिखाकर भागते हैं, उन्हें लोग पसंद नहीं करते।”
वित्त मंत्री ने बताया कि पंजाब पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन किया गया है। जब पंचायत समिति और जिला परिषद बनी थी, तब तय किया गया था कि किसी जिले, तहसील या ब्लॉक की सीमा घटने या बढ़ने पर रिजर्वेशन में तबदीली की जा सकती है।