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चंडीगढ़, 18 जून 2026: हरियाणा सरकार ने गृह विभाग की 33 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार (RTS) अधिनियम-2014 के अंतर्गत शामिल कर दिया है। अब हथियार लाइसेंस, पुलिस वेरिफिकेशन, एनओसी, चरित्र प्रमाण-पत्र और एफआईआर की प्रति जैसी जरूरी सेवाओं के लिए तय समय-सीमा लागू हो जाएगी।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यदि निर्धारित समय में सेवा नहीं दी जाती तो नागरिक संबंधित शिकायत निवारण प्राधिकारी के पास अपील कर सकेंगे।
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