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दिल्ली, 31 जुलाई 2026: दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत अर्जी पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।
अदालत ने पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
उमर खालिद की यह अपील न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। इसमें उन्होंने निचली अदालत के 4 जुलाई के फैसले को चुनौती दी है। निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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