चंडीगढ़, 09 अक्टूबर 2026: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ खाते से पैसा निकालने वाले कर्मचारियों के लिए टीडीएस छूट से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी जारी की है। नए नियमों के अनुसार टैक्स वर्ष 2026-27 से ईपीएफ निकासी पर टीडीएस कटने से रोकने का अनुरोध करने के लिए अब फॉर्म 15जी और फॉर्म 15एच की जगह फॉर्म 121 का इस्तेमाल करना होगा। पात्र पीएफ सदस्य आयकर अधिनियम 2025 के तहत इस नए फॉर्म के जरिए टीडीएस से छूट का दावा कर सकते हैं।
अब तक पीएफ से पैसा निकालते समय 60 वर्ष से कम उम्र के पात्र व्यक्ति फॉर्म 15जी और वरिष्ठ नागरिक फॉर्म 15एच जमा करते थे। इन फॉर्म के जरिए यह घोषणा की जाती थी कि संबंधित व्यक्ति की अनुमानित सालाना आय पर टैक्स देनदारी नहीं बनती है। इसलिए निकासी पर टीडीएस न काटा जाए। टैक्स वर्ष 2026-27 से ये दोनों फॉर्म अमान्य हो जाएंगे। पुराने फॉर्म जमा करने पर टीडीएस रुकने का लाभ नहीं मिलेगा।
ईपीएफओ के अनुसार यह समझना जरूरी है कि फॉर्म 121 जमा करने से पीएफ निकासी अपने आप टैक्स-फ्री नहीं हो जाती। यह फॉर्म केवल पात्र व्यक्ति को टीडीएस न काटने का अनुरोध करने की सुविधा देता है। बशर्ते संबंधित वित्त वर्ष में उसकी अनुमानित कुल आय पर कोई टैक्स देनदारी न बनती हो। यह व्यवस्था आयकर अधिनियम 2025 की धारा 393(6) के तहत दी गई है। जो एक अप्रैल 2026 से प्रभावी है।
ये भी देखे: गुरुग्राम में सेवा ज्योति यात्रा, अमित शाह बोले-मोदी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा