दिल्ली, 31 जुलाई 2026: फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
शुक्रवार (31 जुलाई) को सजा का ऐलान करने से पहले जज ने कहा कि यह बहुत गंभीर घटना थी। अंकित शर्मा की बुरी तरह हत्या की गई और उनकी बॉडी जानवर की तरह छोड़ दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह घटना समाज को झकझोर देने वाली थी। जिस तरह पूरी घटना हुई उसने समाज को सोचने पर मजबूर किया। अदालत ने अपराध को अंजाम देने का तरीका अत्यंत क्रूर बताया।
कोर्ट ने कहा कि हमला इतना भीषण और निर्मम था कि पीड़ित की मौत के बाद भी उसका शव घसीटकर चांद बाग ले जाया गया और नाले में फेंक दिया गया। दिल्ली पुलिस और पीड़ित परिवार ने सभी दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी।
बता दें कि 13 जुलाई 2026 को कोर्ट ने ताहिर हुसैन, नजीम, कासिम, अनस और जावेद को दोषी करार दिया था।