चंडीगढ़, 19 जून 2026: दिल्ली हाई कोर्ट ने NEET परीक्षा दोबारा कराने के कारण केंद्र सरकार द्वारा टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।
जस्टिस तेजस करिया की एकलपीठ ने आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत जारी आदेश को सही ठहराया। कोर्ट ने 22 जून तक टेलीग्राम को ब्लॉक करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा। इससे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को कोई राहत नहीं मिली।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आपातकालीन स्थिति को देखते हुए सरकार ने आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत पूरी प्रक्रिया का पालन किया। इन आदेशों में कोई भी सोच-समझकर फैसला न लेने जैसी कमी नहीं है।
हाई कोर्ट ने यह भी माना कि टेलीग्राम को सूचना के दायरे से बाहर रखने का कोई आधार नहीं है। सरकार को धारा 69A के तहत प्लेटफॉर्म तक पहुंच पर रोक लगाने का पूरा अधिकार है।
कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार का यह कदम आनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरता है। यह सबसे कम पाबंदी वाला उपाय है।
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