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चंडीगढ़, 25 मई 2026: पंजाब सरकार ने नेगोशिएबल एक्ट-1881 की धारा 25 के तहत बकरीद के अवसर पर पंजाब राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में 28 मई 2026 को गजटेड छुट्टी घोषित किया है।
पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इससे पहले ईद-उल-ज़ुहा (बकरीद) के अवसर पर 27 मई, 2026 को राजपत्रित अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन अब इस अवकाश में संशोधन करते हुए इसे 28 मई 2026 को कर दिया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में पंजाब सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा आज एक अधिसूचना जारी कर दी गई है।
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