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नई दिल्ली, 22 मई 2026: दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद को तीन दिन की अंतरिम जमानत दी है। यह राहत उनकी मां की सर्जरी को देखते हुए दी है। अदालत ने 1 जून सुबह 7 बजे से 3 जून शाम 5 बजे तक के लिए जमानत मंजूर की है। खालिद को एक लाख रुपये का निजी मुचलका भरना होगा।
कोर्ट ने सख्त शर्तें लगाई हैं। खालिद को पूरे समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ही रहना होगा। उन्हें घर पर ही रहना है और केवल अस्पताल जाने की इजाजत मिली है। न्यायालय ने कहा कि खालिद इस मामले में मुख्य षड्यंत्रकारियों में से एक हैं। हालांकि मां की गंभीर चिकित्सीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अदालत ने सीमित अंतरिम राहत दी है।
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