मालेगांव बम धमाके मामले में हाईकोर्ट ने चारों आरोपियों को किया बरी, 37 लोगों की हुई थी मौत

by Manu
बॉम्बे हाई कोर्ट

चंडीगढ़, 22 अप्रैल 2026: मालेगांव में साल 2006 में हुए बम धमाकों के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी चार आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने लोकेश शर्मा, धन सिंह, राजेंद्र चौधरी और मनोहर नरवरिया को निर्दोष माना। इन पर लगे सभी आरोप हटा दिए गए।

मस्जिद के पास हुए इन सीरियल धमाकों में 37 लोगों की जान चली गई थी। इससे पहले विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अदालत ने 2008 के मालेगांव धमाके मामले में भी सात आरोपियों को बरी कर दिया था।

इन सात आरोपियों में पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी (शंकराचार्य) और समीर कुलकर्णी शामिल थे।

एनआईए अदालत ने पर्याप्त सबूत न होने का हवाला देते हुए UAPA, शस्त्र अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के सभी आरोप हटा दिए थे।

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