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चंडीगढ़, 05 फ़रवरी 2026: हरियाणा सरकार ने जिला कैडर शिक्षकों की कैडर चेंज पॉलिसी-2025 में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दे दी है। स्कूल शिक्षा विभाग (एलिमेंट्री) की ओर से 4 फरवरी 2026 को जारी आदेश के अनुसार यह संशोधित नीति 2 फरवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।
इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को स्वैच्छिक आधार पर जिला बदलने का अवसर देकर उनकी नौकरी से संतुष्टि बढ़ाना है। साथ ही विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों और स्कूलों में शिक्षकों की उचित उपलब्धता को सुनिश्चित करना भी है।
शिक्षक केवल उसी श्रेणी की रिक्तियों के आधार पर एक जिले से दूसरे जिले में कैडर बदल सकेंगे। अंतिम निर्णय का अधिकार स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव को होगा।
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