कैथल, 04 फ़रवरी 2026: हरियाणा पंचायती राज विभाग ने सीवन ब्लॉक के गांव आंधली की महिला सरपंच परमजीत कौर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से बर्खास्त कर दिया है। साथ ही आगामी छह साल तक किसी भी पंचायत चुनाव में भाग लेने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह सख्त फैसला ग्राम पंचायत की भूमि के कथित दुरुपयोग और नियमों की खुलेआम अनदेखी के आरोपों के आधार पर लिया गया है।
विभागीय जांच में सामने आया है कि सरपंच परमजीत कौर ने ग्राम पंचायत की करीब 52 एकड़ भूमि को बिना किसी लीज प्रक्रिया या बोर्ड की मंजूरी के पट्टेदारों को खेती के लिए सौंप दिया। यह भूमि पंचायत की आमदनी का प्रमुख स्रोत थी लेकिन सरपंच ने व्यक्तिगत स्तर पर पट्टेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम तोड़े।
जांच रिपोर्ट के अनुसार सरपंच ने अपने मोबाइल फोन का ओटीपी साझा करके पट्टेदारों को ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर भूमि का पंजीकरण भी करवा दिया। इससे पट्टेदारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगा और वे अपनी फसल मंडियों में बेच पाए। इस पूरी कार्रवाई से ग्राम पंचायत को सीधा आर्थिक नुकसान हुआ क्योंकि भूमि का कोई किराया या लीज राशि पंचायत के खाते में नहीं आई।
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