उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों को 31 जनवरी 2026 तक चल-अचल संपत्ति का देना होगा ब्योरा

by Manu
सीएम योगी

लखनऊ, 07 जनवरी 2026: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आठ लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए संपत्ति घोषणा को पूरी तरह ऑनलाइन और अनिवार्य कर दिया है। मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी अधिकारी-कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित अपनी चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर 31 जनवरी 2026 तक अपलोड करना अनिवार्य होगा।

आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि इस समयसीमा का पालन न करने पर फरवरी 2026 का वेतन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, एक फरवरी 2026 के बाद होने वाली सभी विभागीय प्रमोशन समितियों की बैठकों में ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा।

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मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों से कहा है कि वे अपने अधीनस्थों को इस संबंध में तुरंत सूचित करें और इस प्रक्रिया को सुनिश्चित बनाएं।

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