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चंडीगढ़, 07 जनवरी 2026: हरियाणा सरकार ने कैलेंडर वर्ष 2026 के दौरान अपने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों को वेतन, भत्ते, पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के समयबद्ध वितरण के संबंध में नया आदेश जारी किए हैं।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार, जिन महीनों में पहली तारीख अवकाश के दिन पड़ती है, उन महीनों के लिए वेतन एवं पेंशन का आहरण और वितरण अग्रिम तौर पर किया जाएगा।
यह व्यवस्था उन सभी महीनों पर लागू होगी, जिनमें पहली तारीख रविवार या अन्य सरकारी अवकाश के दिन पड़ती है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को समय पर भुगतान मिले और किसी तरह की असुविधा न हो।
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