दुष्कर्म मामले में डेरा चरण घाट के मुख्य सेवादार बलजिंदर सिंह को 10 साल की सश्रम कैद

by Manu
बलजिंदर सिंह

मोगा, 06 जनवरी 2026: मोगा जिला अदालत ने एक युवती से दुष्कर्म के गंभीर मामले में धार्मिक स्थल डेरा चरण घाट (जगरांव) के मुख्य सेवादार बलजिंदर सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल की सश्रम कैद और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

मामले के अनुसार, लगभग दो साल पहले लुधियाना की 25 वर्षीय युवती ने मोगा की मेहिना पुलिस को शिकायत दी थी। युवती ने बताया कि उसका परिवार डेरे में जाता था। उसका भाई नशे का आदी था। भाई को सुधारने के लिए वह डेरे में फरियाद लेकर गई थी। सेवादार बलजिंदर सिंह ने लड़की को स्पेशल अरदास करवाने की बात कहकर 6 मई 2024 को मोगा के एक होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

विरोध करने पर पीड़िता के साथ मारपीट की गई और उसकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। इतना ही नहीं, डेरे में बुलाकर कई बार दुष्कर्म किया गया।

मोगा की मेहिना पुलिस ने 18 सितंबर 2024 को दोषी बलजिंदर सिंह के खिलाफ दुष्कर्म और धमकाने के आरोप में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। इसके अलावा, 2 सितंबर 2024 को एक अन्य युवती ने भी लुधियाना में पुलिस को शिकायत दी थी।

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